झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घतन सहायता योजना

"झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घतन सहायता योजना" झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य प्रायोजित योजना है। यह योजना 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के...

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घतन सहायता योजना Jharkhand सरकार की योजना है (Other Schemes श्रेणी), जो Jharkhand में लागू है। आवेदन पूरे साल खुले हैं या अंतिम तिथि घोषित नहीं है। आधिकारिक पेज: shramadhan.jharkhand.gov.in।

मुख्य जानकारी

पात्रता (कौन ले सकता है)

आवेदन कैसे करें

  1. **Online**
  2. block_quote
  3. paragraph
  4. का दौरा करें
  5. https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home
  6. आधिकारिक वेबसाइट
  7. कारखाना प्रतिष्ठान/कर्मचारी पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार।
  8. झारखंड से।

त्वरित जवाब

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घतन सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?

1. आवेदक का झारखंड राज्य में अधिवास होना चाहिए। 1. आवेदक एक पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता (निर्माण श्रमिक/निर्माण कर्मकार) होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में होनी चाहिए। 1. आवेदक को कम से कम 90 दिनों तक काम करना चाहिए था।

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घतन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

**Online** block_quote पंजीकरणः 1 paragraph चरण 1: 1 का दौरा करें link https://shramadhan.jharkhand.gov.in/home आधिकारिक वेबसाइट कारखाना प्रतिष्ठान/कर्मचारी पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड से। paragraph चरण 2: 1 ऊपर...

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आख़िरी अपडेट: 20 Oct 2026